प्रवासी शोषण – Migrant exploitation | Hindi translation

प्रवासी कर्मियों के पास भी वही न्यूनतम रोजगार अधिकार हैं जो न्यू ज़ीलैंड के कर्मियों को प्राप्त हैं। यदि आपका या आपके किसी परिचित व्यक्ति का कार्यस्थल में शोषण किया जा रहा है तो आप हमारे पास इसकी रिपोर्ट कर सकते/सकती हैं।

प्रवासी कर्मी शोषण क्या है?

प्रवासी शोषण इस प्रकार का व्यवहार होता है जिसके कारण किसी प्रवासी कर्मी के आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक या भावनात्मक कल्याण के लिए वास्तविक नुकसान का तरा बढ़ जाता है। इसमें न्यूनतम रोजगार मानकों का उल्लंघन या स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और आव्रजन कानूनों का उल्लंघन शामिल है। इसमें अस्थाई प्रकृति के और आसानी से सुधारे जा सकने वाले मामूली और महत्वहीन उल्लंघन शामिल नहीं हैं।

रिपोर्टिंग फॉर्म - प्रवासी शोषण (external link)

यदि आपको तत्काल शारीरिक खतरा हैं, तो 111 पर कॉल करें और पुलिस के लिए पूछें

आपके न्यूनतम कार्याधिकार

प्रवासी कर्मियों के पास ये अधिकार हैं:

  • लिखित रोजगार समझौते
  • न्यूनतम वेतन, यदि आपकी आयु 16 वर्ष या ससे अधिक है
  • वेतनीय अवकाश अंतराल और अवेतनीय भोजन अंतराल
  • अस्वस्थता अवकाश, शोक अवकाश, अभिभावकीय अवकाश, और घरेलू हिंसा अवकाश
  • सार्वजनिक अवकाश
  • किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन कार्य करने पर, जोकि अन्यथा एक सामान्य कार्यदिवस है, आपके सामान्य वेतन दर का 1.5 गुना और एक अन्य दिन का अवकाश
  • 4 सप्ताहों का वेतनीय वार्षिक अवकाश
  • पेस्लिप के लिए पूछना
  • काम से निकाले जाने की स्थिति में सही तरीके से व्यवहार किया जाएगा।

ये अधिकार सभी के लिए लागू होते हैं, चाहे आप अवैध रूप से काम क्यों न कर रहे/रही हों। किसी भी कर्मी को इनसे वंचित नहीं किया जा सकता है

के अधिकारों का उल्लंघन करने की परिस्थिति में कार्य-नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें विदेशी कर्मियों को काम पर रखने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

अन्य भाषाएँ

अन्य भाषाओं में कर्मियों के रूप में आपके न्यूनतम अधिकार

शोषण के सामान्य प्रकार

आप शोषण का शिकार हो सकते/सकती हैं, यदि आपको:

  • लिखित में रोजगार समझौता (कार्य अनुबंध) नहीं दिया जाता है
  • अपनी नौकरी पाने के लिए शुल्क चुकाना पड़ता है
  • कार्य-नियोक्ता को अपने वेतन में से कुछ हिस्सा या अपना संपूर्ण वेतन वापिकरना पड़ता है
  • अपने काम के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया जाता है
  • अपने काम के सभी घंटों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है
  • बॉस द्वारा यह बताने के लिए आग्रह किया जाता है कि आपने जितने घंटे काम किया है, आप उससे कम बताएँ
  • अंतरालों के बिना अत्यधिक घंटे काम करने के लिए बाध्य किया जाता है
  • काम से खाली समय नहीं दिया जाता है
  • सार्वजनिक अवकाशों या वार्षिक अवकाश के लिए भुगतान नहीं किया जाता है
  • दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करके अपने कार्यस्थल को छोड़कर बाहर निकलने से वंचित किया जाता है, या
  • खाने, सोने या शौचालय जाने की अनुमति मांगने के लिए बाध्य किया जाता है

आप शोषण के शिकार हो सकते/सकती हैं, यदि आपका कार्य-नियोक्ता:

  • आपको ऐसे काम करने के लिए बाध्य करता है जो आपकी नौकरी का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अपने घर कीफाई करवाना
  • के कार्य वीज़ा को रद्दा करने के लिए आव्रजन न्यू ज़ीलैंड (Immigration New Zealand) को फोन करने की धमकी देता है
  • आपके वीज़ा द्वारा अनुमत घंटों की तुलना में अधिक समय के लिए काम करने के लिए बाध्य करता है
  • आपके वेतन/आय के हिस्से के रूप में आपको आवास प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए कानून के अनुसार तय राशि से अधिक का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें: आवास के लिए काम करना [PDF 476KB]
  • आपके सहयोग न करने पर आपको या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है
  • का पासपोर्ट अपने पास रखता है, या
  • आपकी ओर किसी भी प्रकार के अनिष्ट यौन आग्रह करता है।

स्वयं को सुरक्षित रखना

आपके लिए नीचे दिए गए मार्गदर्शन का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको बुरे कार्य-नियोक्ताओं से सुरक्षित बने रहने में सहायता मिलेगी या यह प्रदर्शित कर पाने में सहायता मिलेगी कि आपका कार्य-नियोक्ता आपका शोषण कर रहा है।

  • नौकरी प्राप्त करने के लिए भुगतान न करें। यह कानून के विरुद्ध है।
  • नौकरी प्राप्त करने के लिए पैसे उधार न लें।
  • कुछ कार्य-नियोक्ताओं, प्रवासी सलाहकारों या नौकरी उपलब्ध कराने वाले दलालों द्वारा दिए जाने वाले झूठे वादों पर विश्वास न करें, खासकर यदि वे विदेशों से हैं या नौकरी प्राप्त करने के लिए आपसे पैसों की मांग करते हैं।
  • आव्रजन न्यू ज़ीलैंड (Immigration New Zealand) (external link) की वेबसाइट देखें
  • इस बात का ध्यान रखें कि केवल नौकरी होने से निवासिता या नागरिकता का मार्ग खुलने की कोई गारंटी नहीं होती है।
  • अपने कार्य-नियोक्ता को अपना पासपोर्ट न दें। पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें।
  • जहाँ संभव हो, अपने पासपोर्ट की प्रतियाँ और न्यू ज़ीलैंड द्वारा जारी किए गए वीज़ा की प्रतियाँ अपने गृह देश में रखें।
  • कार्य-नियोक्ता के लिए अपने कर्मी को उसके व्यक्तिगत रोजगार समझौते की एक प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अपने समझौते को एक सुरक्षित स्थान पर रखें।
  • ने काम किए गए सभी घंटों और दिनों का रिकॉर्ड बनाकर रखें, जिसमें शामिल हैं:
    • आपको भुगतान की गई धनराशि तथा तिथियाँ, और
    • आपके कार्य-नियोक्ता द्वारा आपके भुगतान में से काटी गई गई कोई भी धनराशि।
  • जहाँ संभव हो, अपने वेतन का भुगतान निजी बैंक खाते में करवाएँइससे आपके पैसे सुक्षित रहते हैं व आपको वेतन के भुगतान को ट्रैक रने में सहायता मिल सकती है।
  • यदि आपको लगता है कि कार्यस्थल में आपको किसी भी प्रकार के शोषण का अनुभव हुआ है, तो इसका उपयुक्त रिकॉर्ड बनाकर रखें।

यदि मैं शिकायत करता/करती हूँ, तो क्या मेरे लिए कोई परेशानी पैदा होगी?

कुछ कार्य-नियोक्ता यह जानते हैं कि प्रवासी कर्मी शिकायत करने से डर सकते हैं, विशेषकर यदि वे गैर-कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं या इस बारे में चिंतित हैं कि उन्हें निर्वासित किया जा सकता है।

कुछ कार्य-नियोक्ता प्रवासी कर्मियों का लाभ उठाने के लिए उनके इस भय का इस्तेमाल करते हैं। यह गलत है। न्यू ज़ीलैंड सरकार कार्य-नियोक्ताओं को प्रवासियों का शोषण करने से रोकना चाहती है। हम चाहते हैं कि आप कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के शोषण की रिपोर्ट करें।

सहायता मांगने से भयभीत न हों। हम आपके साथ सही तरीके से व्यवहार करेंगे। हम कार्य-नियोक्ता के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं।

शिकायत करने पर क्या होता है

रोजगार न्यू ज़ीलैंड (Employment New Zealand) आपकी शिकायत पर विचार करेगा।

यदि आप संपर्क किए जाने के लिए सहमत हैं, तो ह 3 कार्यदिवसों के अंदर आपसे संपर्क करने का लक्ष्य रखेंगे। हम आपके द्वारा हमें दी गई जानकारी की पुष्टि करेंगे और आपको बताएँगे कि हम सहायता

कैसे कर सकते हैं।

एमबीआई (MBIE) ने प्रवासी शोषण संरक्षण वीज़ा (Migrant Exploitation Protection Visa) आरंभ किया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि प्रवासी कर्मी शीघ्रतापूर्वक शोषणयुक्त परिवेशों को छोड़ सकते हैं और साथ ही न्यू ज़ीलैंड में कानूनी रूप से उपस्थित भी रह सकते हैंयह वीज़ा अधिकतम 6 महीनों के लिए लिए वैध है और यह उन लोगों के लिए उपलब्ध होगा जिनके पास कार्य-नियोक्ता से समर्थित कार्य वीज़ा है, उनके शोषण की रिपोर्ट का आकलन रोजगार न्यू ज़ीलैंड (Employment New Zealand) द्वारा पूरा कर दिया गया है, और उन्हें शोषण रिपोर्ट आन पत्र (Report of Exploitation Assessment Letter) प्रदान किया गया है

प्रवासी शोषण - आव्रजन न्यू ज़ीलैंड (external link)

हम सभी शिकायतों का आन करते हैं और यह तय करने के लिए आव्रजन न्यू ज़ीलैंड (Immigration New Zealand) के साथ काम करते हैं कि कार्य-नियोक्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। इसमें कार्य-नियोक्ता को शिक्षित करना या उके प्रति प्रवर्तन कार्यवाही करना शामिल हो सकता है।

हम आपको न्यू ज़ीलैंड में अने दिन-प्रतिदिन के जीवन के लिए अनिवार्य समर्थन सेवाओं के लिए सलाह, जानकारी और संपर्कों जैसी सहायता भी प्रदान कर सकते हैं, जहाँ यह उपयुक्त हो

शिकायत कैसे करें

ऐसा कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट कर सकता है, जिसे न्यूनतम रोजगार अधिकारों का उल्लंघन होते हुए दिखाई देता है या जिसे उल्लंघन  किए जाने का का संदेह है

आपको हमारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर्म भरना होगा।

रिपोर्टिंग फॉर्म – प्रवासी शोषण (external link)

अथवा हमें 0800 200 088 पर कॉल करें। हमारा कॉल सेंटर सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8बजे से शाम 5:30बजे तक खुला रहता है, जिसमें सार्वजनिक अवकाश के दिन शामिल नहीं हैं।


क्या आपको भाषा अनुवादक की आवश्यकता है?

हमें 0800 200 088 पर कॉल करें और आप जिस भाषा का प्रयोग करते/करती हैं, उसका नाम बताएँ। हम एक दुभाषिए के साथ आपका संपर्क कराएँगे। 180 से  भी अधिक अलग-अलग भाषाओं में दुभाषिए उपलब्ध हैं।


अन्य समर्थन सेवाएँ

आप रोजगार से संबंधित मामलों में सहायता के लिए नीचे दी गई सेवाओं में से किसी सेवा से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

आरंभिक समाधान सेवा

व्यापार, नवाचार और रोजगार मंत्रालय (एमबीआईई) [Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE)] की आरंभिक समाधान सेवा (Early Resolution Service) कार्यस्थल-संबंधी मामलों को आरंभ में, शीघ्रता से और अनौपचारिक तरीके से हल करने में सहायता करती है।

आरंभिक समाधान सेवा

रोजगार मध्यस्थता सेवाएँ

एमबीआई(MBIE) की रोजगार मध्यस्थता सेवाएँ (Employment Mediation Services) रोजगार के संबंध में किसी भी कर्मी या कार्य-नियोक्ता के लिए उपलब्ध निःशुल्क मध्यस्थता सेवा है।

मध्यस्थता

नागरिक सलाह ब्यूरो

नागरिक सलाह ब्यूरो (कैब) [Citizens Advice Bureau (CAB)] शिकायतों और विवादों से निपटने के बारे में निःशुल्क सलाह प्रदान करता है।

नागरिक सलाह ब्यूरो (external link)

सामुदायिक कानून

यदि आपको निःशुल्क कानूनी सलाह की आवश्यकता है, तो आप सामुदायिक कानून (Community Law) से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

सामुदायिक कानून (external link)

यूनियन

यूनियनें शोषण से संबंधित मामलों में और आपके साथ अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने में सहायता दे सकती हैं। वे आपकी ओर से आपके कार्य-नियोक्ता के साथ बातचीत भी कर सकती हैं।

न्यू ज़ीलैंड ट्रेड यूनियन परिषद (external link)

लोक सेवा संघ (external link)

क्राइमस्टॉपर्स

क्राइमस्टॉपर्स एक स्वतंत्र दानार्थ संस्था है, जो न्यू ज़ीलैडवासियों को अपराधके विरुद्ध लड़ने में सहायता देती है, जिसमें आप्रवासियों के शोषण के मामले भी शामिल हैं

आव्रजन-संबंधी अपराध की रिपोर्ट करें - क्राइमस्टॉपर्स (external link)

यदि अनुवादित और अंग्रेज़ी में मूल पत्रक के बीच कोई भी विसंगति है, तो कृपया अंग्रेज़ी मूल पत्रक का संदर्भ लें।

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Page last revised: 16 December 2021

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